जी पी सोनी,कैमुर
बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा गव्य विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार पशुपालकों को शतप्रतिशत अनुदान पर दो दुधारू मवेशी योजना हेतु दिनांक 18 जून से 28 जून तक जिला गव्य विकास कार्यालय पशुपालन परिसर कैमूर में आवेदन जमा किया जा सकता है,जिसके अंतर्गत इस योजना का लाभ प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
आवेदकों को शत-प्रतिशत अनुदान पाने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अक्षरश: अनुपालन भी करना पड़ेगा साथ ही 18 से 28 जून तक ही आवेदन करना होगा इसके बाद के आवेदनों को मान्यता नहीं मिलेगी इस योजना के द्वारा अनुसूचित जाति के लोग मवेशी पालन में आत्मनिर्भर तो हो ही सकते हैं वहीं उन्हें रोजगार के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा इस योजना के द्वारा गरीब और निचले तबके के लोग अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं एवं शत-प्रतिशत अनुदान के द्वारा उन पर कर्ज का बोझ भी नहीं पड़ने वाला। 18 जुन से किये जाने वाले आवेदन के साथ पहचान पत्र,आधार कार्ड,जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं दो रंगीन फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होगा वहीं विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों एवं दूध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष जानकारी के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी कैमूर से भी ईस विषय पर संपर्क किया जा सकता है।