जी पी सोनी(कैमुर)
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हेतु कैमुर डीएम नवदीप शुक्ला द्वारा जिलेवासियों एवं व्यवसायियों से खास अपील की गई है।
जिसके अंतर्गत सोमवार 5 जुलाई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक-07/07/2021 से 06/08/2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया है:-ईस के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। कार्यालय प्रधान उक्त संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे ।
वही विश्वविद्यालय ,सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। उक्त संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी । स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा।
उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल /कोचिंग /ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।
इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
क्लब , जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कांपलेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे । किंतु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो । संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया(SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
वही रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलीवरी प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो।
विवाह समारोह भी अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे , किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी ।
अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) संध्या 7:00 बजे तक खुल सकेंगे । जिला पदाधिकारी कैमूर के आदेशानुसार जिला अंतर्गत सभी दुकाने /प्रतिष्ठान 07/07/21, 09/07/21, 11/07/21, 13/07/21, 15/07/21, 17/07/21, 19/07/21, 21/07/21, 23/07/21, 25/07/21, 27/07/21, 29/07/21, 31/07/21, 02/08/21, 04/08/21 एवं 06/08/21 को संध्या 7:00 बजे तक खुलेंगी।
ईसके अलावा अपवाद स्वरूप उर्वरक , बीज ,कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/ दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी /मांस/ मछली /दूध /पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन संध्या 7:00 बजे तक खुल सकेंगी।
जिले के अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान( पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां – सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , चश्मा की दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
यातायात के दौरान सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी।
सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक /मनोरंजन /खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह प्रतिबंधित होंगे।
सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 12:00 बजे मध्यान्ह तक खुल सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड-19 अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (sop) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
सभी सिनेमा हॉल एवं शापिंग मॉल अभी बंद रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
वही बिहार में रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यु लागू रहेगा।
निजी वाहनों के परिचालन एवं पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
* सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकानों /प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:-
1) दुकानों /प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2) दुकानों /प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
3) दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी का ) अनुपालन किया जाएगा जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
– उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ईस दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी , दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।